सऊदी अरब एक राजतंत्र है, इसलिए राजा को राष्ट्रीय राष्ट्रपति चुनाव के माध्यम से नहीं चुना जाता। राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता शाही व्यवस्था, कार्यकारी संस्थानों और नियुक्त सार्वजनिक निकायों के माध्यम से संगठित है। सऊदी अरब में प्रतिस्पर्धी देशव्यापी विधायी चुनावों के जरिए चुनी गई राष्ट्रीय संसद नहीं है। मजलिस अल-शूरा, यानी परामर्श परिषद, नियुक्त होती है और प्रस्तावों, नियमों तथा सार्वजनिक नीति की समीक्षा करती है। सीमित चुनावी भागीदारी मुख्यतः स्थानीय या संस्थागत स्तरों पर रही है। नगरपालिका परिषदें सबसे प्रसिद्ध स्थानीय उदाहरण हैं, हालाँकि उनका संगठन, सदस्यता और चुनावी व्यवस्था समय के साथ बदल सकती है। नगरपालिका चुनाव राष्ट्रीय सरकार के नियंत्रण के बजाय स्थानीय प्रशासन से संबंधित होता है। स्थानीय निकाय सार्वजनिक स्थानों, सेवाओं, योजना, सड़कों, सफ़ाई और अन्य नगरपालिका मामलों पर काम कर सकते हैं। कुछ पेशेवर, व्यावसायिक, शैक्षिक या नागरिक संस्थान आंतरिक चुनाव या चयन प्रक्रिया भी अपना सकते हैं। ये हर संस्था के लिए अलग होते हैं और इन्हें सामान्य राष्ट्रीय मतदान व्यवस्था नहीं मानना चाहिए। पात्रता, पंजीकरण, उम्मीदवारों के नियम, मतदान के तरीके और भागीदारी के अधिकार संबंधित निकाय तथा उस प्रक्रिया के लिए घोषित नियमों पर निर्भर करते हैं। पुरानी जानकारी पर भरोसा करने से पहले लागू प्रक्रिया की पुष्टि करें। इसलिए सऊदी अरब में मतदान सार्वजनिक भागीदारी का केवल एक संभावित तरीका है। जहाँ उपलब्ध हों, लोग परामर्श, याचिकाओं, प्रशासनिक शिकायतों, सामुदायिक पहलों, पेशेवर संघों और सार्वजनिक संस्थानों से सीधे संपर्क के जरिए भी भाग ले सकते हैं। स्थानीय या संस्थागत चुनाव का मुख्य व्यावहारिक लाभ किसी परिभाषित क्षेत्र या संगठन को प्रभावित करने का अवसर है। इसकी सीमाएँ हैं इसका संकीर्ण दायरा, उपलब्धता में बदलाव और राष्ट्रीय कार्यकारी नेतृत्व पर सीधा नियंत्रण न होना। पहला कदम है सटीक चुनाव, निकाय और इलाके की पहचान करना। फिर पुष्टि करें कि प्रक्रिया खुली है या नहीं, कौन भाग ले सकता है, पंजीकरण कैसे होता है और निर्वाचित या चयनित निकाय वास्तव में कौन-से निर्णय ले सकता है।
सऊदी अरब में चुनाव
सऊदी अरब में राजा या राष्ट्रीय संसद चुनने के लिए देशव्यापी प्रतिस्पर्धी चुनाव नहीं होते। चुनावी भागीदारी मुख्यतः सीमित स्थानीय या संस्थागत स्तरों पर रही है, जबकि मजलिस अल-शूरा नियुक्त होती है और परामर्श का काम करती है।
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