किरिबाती में आव्रजन कानून

किरिबाती का आव्रजन कानून प्रवेश, वीज़ा, निवास, काम, पढ़ाई, संरक्षण, नागरिकता और निष्कासन को नियंत्रित करता है। गैर-किरिबाती नागरिकों को आम तौर पर यात्रा और ठहरने के लिए वीज़ा चाहिए, जिसके बाद आव्रजन नियंत्रण पर प्रवेश अनुमति लेनी होती है। केवल वीज़ा आवेदन से देश में रहते हुए ठहरना वैध नहीं होता और न ही काम या पढ़ाई की अनुमति मिलती है।

निवास का अधिकार

Residence law clarifies permits, deadlines, rights and duties.

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