कुवैत में आव्रजन कानून

कुवैत का आव्रजन कानून नागरिकों और विदेशी नागरिकों के प्रवेश, वीज़ा, निवास, प्रायोजन और प्रस्थान को नियंत्रित करता है। स्थानीय रूप से iqama का अर्थ निवास की अनुमति और kafeel का अर्थ प्रायोजक है। ठहरने के कारण—जैसे काम, परिवार, पढ़ाई, मुलाक़ात या व्यवसाय—के अनुसार सही दर्जा तय होता है।

निवास का अधिकार

Residence law clarifies permits, deadlines, rights and duties.

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