गुयाना के मुख्य श्रम-कानून ढांचे में Labour Act Cap.98:01, Termination of Employment and Severance Pay Act Cap.96:01, Leave With Pay Act Cap.99:02, Labour (National Minimum Wage) Order 2022, Occupational Safety and Health Act, Prevention of Discrimination Act Cap.99:08, Trade Unions Act Cap.98:03 और Trade Union Recognition Act Cap.98:07 शामिल हैं। ये राष्ट्रीय नियम पूरे गुयाना में लागू होते हैं। अलग प्रशासनिक या नगरपालिका श्रम-कानून व्यवस्था की पहचान नहीं हुई, हालांकि कारखानों, दुकानों, बेकरी, घरेलू सेवा और सार्वजनिक उपयोगिताओं के क्षेत्र-विशेष नियम कुछ विवरण बदल सकते हैं। रोजगार संबंध स्पष्ट, निहित या मौखिक हो सकता है। काम देते समय नियोक्ता को वेतन का आधार या दर बतानी होती है, जैसे काम के हिसाब से या दिन के हिसाब से भुगतान, और दर बदलने पर अद्यतन वेतन विवरण देना होता है। समीक्षा किए गए आधिकारिक स्रोत हर व्यक्तिगत रोजगार संबंध के लिए लिखित अनुबंध की सामान्य आवश्यकता स्थापित नहीं करते। व्यक्तिगत अनुबंध या सामूहिक सौदेबाजी समझौता बेहतर शर्तें दे सकता है, लेकिन वैधानिक न्यूनतम मानकों को हटाया नहीं जा सकता। सामान्य काम का समय आम तौर पर प्रतिदिन 8 घंटे और प्रति सप्ताह 40 घंटे है, अधिकतम 5 दिन प्रति सप्ताह। ओवरटाइम का भुगतान प्रति घंटा दर से कम-से-कम 1.5 गुना होना चाहिए। रविवार और सार्वजनिक अवकाश के काम पर भी आम तौर पर कम-से-कम 1.5 गुना प्रति घंटा दर लागू होती है। कारखानों में रविवार और Labour Day, Good Friday, Easter Monday, Christmas, Eid-ul-Adha तथा Phagwah पर काम का भुगतान दोगुनी दर से होता है। दुकान, कारखाना, बेकरी और अन्य क्षेत्रों में काम के समय के अतिरिक्त नियम हो सकते हैं। 1 जुलाई 2022 से राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन भुगतान आधार के अनुसार GYD 347 प्रति घंटा, GYD 2,776 प्रति दिन, GYD 13,880 प्रति सप्ताह या GYD 60,147 प्रति माह है। नियोक्ता न्यूनतम वेतन आदेश के कारण पहले से अधिक वेतन कम नहीं कर सकता। पक्षों के बीच अन्य सहमति न हो तो वेतन आम तौर पर साप्ताहिक, हर दो सप्ताह या मासिक दिया जाता है। कर्मचारी को पूरा वेतन पाने का अधिकार है, सिवाय वैध कटौतियों के; मासिक कटौतियां आम तौर पर वेतन के एक-तिहाई तक सीमित हैं। न्यूनतम वेतन के पहले उल्लंघन पर GYD 50,000 और बाद के उल्लंघन पर GYD 100,000 जुर्माना, साथ में एक महीने तक कैद हो सकती है। साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को हर पूरे महीने पर कम-से-कम एक दिन सवेतन अवकाश मिलता है। दैनिक वेतन वालों को काम किए गए हर 20 दिनों पर और प्रति घंटा वेतन वालों को काम किए गए हर 160 घंटों पर एक दिन मिलता है। किसी अन्य व्यवस्था के लागू न होने पर अवकाश में आम तौर पर कम-से-कम 6 लगातार दिन शामिल होने चाहिए और देय होने के 3 महीनों के भीतर इस्तेमाल होना चाहिए। रविवार और सार्वजनिक अवकाश अवकाश के दिनों में नहीं गिने जाते। नौकरी समाप्त होने पर अर्जित लेकिन इस्तेमाल न किए गए अवकाश का आनुपातिक भुगतान जरूरी है। मातृत्व और बीमारी अवकाश रोजगार की निरंतरता बनाए रखते हैं, लेकिन उपलब्ध शोध हर पात्रता की पूरी मात्रा स्थापित नहीं करता। Prevention of Discrimination Act रोजगार में भेदभाव रोकता है और यौन उत्पीड़न तथा समान पारिश्रमिक का विषय भी संभालता है। नौकरी समाप्ति नियम नस्ल, लिंग, धर्म, रंग, जातीय मूल, राष्ट्रीय उद्गम, सामाजिक मूल, राजनीतिक विचार, पारिवारिक जिम्मेदारी, वैवाहिक स्थिति, सेवानिवृत्ति नियम या सामूहिक समझौते के अधीन आयु, गर्भावस्था, प्रमाणित बीमारी या चोट, नागरिक कर्तव्य, वैध औद्योगिक कार्रवाई अथवा शिकायत या कानूनी कार्यवाही के आधार पर बर्खास्तगी या अनुशासन से कर्मचारियों की रक्षा भी करते हैं। सुरक्षित और स्वस्थ कामकाजी स्थितियों की मुख्य जिम्मेदारी नियोक्ता की है। कर्मचारियों को सुरक्षित कार्यस्थल का अधिकार है। Occupational Safety and Health Department जानकारी, सलाह, निगरानी और नियामक सेवाएं देता है; इनमें निरीक्षण, हादसा रिपोर्टिंग और कार्यस्थल सुरक्षा समितियां शामिल हैं। लागू सुरक्षा नियम औपचारिक और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, दोनों में प्रासंगिक हैं। कामगार ट्रेड यूनियन पंजीकृत कर सकते हैं और सामूहिक सौदेबाजी समझौतों का उपयोग कर सकते हैं। Trade Union Recognition and Certification Board में 7 सदस्य होते हैं। यूनियन सामूहिक सौदेबाजी इकाई की मान्यता के लिए लिखित आवेदन करती है और बोर्ड को अधिकतम 4 महीने के भीतर निर्णय करना चाहिए। एक यूनियन मान्यता मांग रही हो तो सदस्यता सर्वेक्षण में कम-से-कम 40% समर्थन से प्रमाणन मिलता है। कई यूनियन प्रतिस्पर्धा करें तो गोपनीय मतदान होता है; मतदाता भागीदारी 40% से कम हो तो प्रमाणन नहीं दिया जाता और लागू नियमों के अनुसार सर्वाधिक समर्थन वाली यूनियन सफल होती है। वैध यूनियन गतिविधि के कारण नियोक्ता कर्मचारियों को बर्खास्त या नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यूनियन अधिकारियों और प्रतिनिधियों को वैधानिक कर्तव्यों के लिए संरक्षित अवकाश मिलता है। श्रम और जनशक्ति नियोजन मंत्रालय सलाह, श्रम निरीक्षण और प्रवर्तन, सुलह तथा मध्यस्थता, यूनियन प्रमाणन कार्य और पंचाट अधिकरण तक पहुंच देता है। मंत्रालय के Head Office, 82 Brickdam Street, Georgetown में, आधिकारिक ईमेल, फोन या वेब फॉर्म से श्रम शिकायत दी जा सकती है। मंत्रालय का आधिकारिक पृष्ठ बताता है कि सप्ताहांत को छोड़कर आम तौर पर 48 घंटे में जवाब मिलता है; शिकायत शुल्क नहीं बताया गया है। वेतन या काम की शर्तों के विवाद सामान्यतः मंत्रालय या Chief Labour Officer के पास जाते हैं। व्यावसायिक सुरक्षा शिकायतें Occupational Safety and Health Department को जाती हैं। अनुचित बर्खास्तगी या समाप्ति कानून की धारा 8 के उल्लंघन का दावा High Court में जाता है; अनुचित अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्णय Chief Labour Officer कर सकता है। मंत्री श्रम विवाद की जांच कर समझौते को बढ़ावा दे सकता है; पक्ष सहमत हों तो पंचाट हो सकता है। अनिश्चित अवधि का रोजगार अनुबंध आपसी सहमति, छंटनी, अच्छे या पर्याप्त कारण, या लिखित नोटिस से समाप्त हो सकता है। परिवीक्षा में कोई भी पक्ष किसी भी कारण से बिना नोटिस संबंध समाप्त कर सकता है। गंभीर कदाचार पर बिना नोटिस, विच्छेद या अंतिम लाभ के तत्काल बर्खास्तगी हो सकती है। कम गंभीर कदाचार में आम तौर पर लिखित चेतावनी चाहिए; छह महीने के भीतर दोहराने पर नौकरी समाप्त हो सकती है। छंटनी में नियोक्ता को मान्यता प्राप्त यूनियन या कर्मचारी प्रतिनिधि को जानकारी और परामर्श देना तथा वैधानिक अवधि में Chief Labour Officer को सूचित करना जरूरी है; समीक्षा किए गए ढांचे में यह संबंधित परिस्थितियां बनने के एक महीने बाद से देर नहीं होना चाहिए। काम से अस्थायी हटाना अधिकतम 6 सप्ताह हो सकता है। लगातार कम-से-कम एक वर्ष रोजगार के बाद वैधानिक विच्छेद वेतन सामान्यतः 1 से 5 वर्ष तक हर वर्ष 1 सप्ताह का वेतन, 5 वर्ष के बाद से 10 वर्ष तक हर वर्ष 2 सप्ताह और 10 वर्ष से अधिक हर वर्ष 3 सप्ताह है; अधिकतम सीमा 52 सप्ताह है। परिवीक्षा, तत्काल बर्खास्तगी और निर्दिष्ट कदाचार में विच्छेद वेतन नहीं मिल सकता। कर्मचारी नौकरी समाप्ति प्रमाणपत्र मांग सकता है। अनुचित बर्खास्तगी के लिए High Court मुआवजा या अन्य न्यायसंगत उपाय दे सकता है। किसी विशेष मामले पर भरोसा करने से पहले वर्तमान कानून, क्षेत्र नियम, अनुबंध और तथ्य जांचें।
गुयाना में श्रम कानून
गुयाना में श्रम कानून रोजगार अनुबंध, काम के समय, वेतन, अवकाश, कार्यस्थल सुरक्षा, भेदभाव, कर्मचारी प्रतिनिधित्व, विवाद और नौकरी समाप्ति को नियंत्रित करता है। राष्ट्रीय ढांचा वेतन, ओवरटाइम, सवेतन अवकाश, बर्खास्तगी और विच्छेद वेतन के न्यूनतम मानक तय करता है। श्रम और जनशक्ति नियोजन मंत्रालय, Chief Labour Officer और व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य विभाग प्रमुख प्रवर्तन, सलाह और विवाद संबंधी कार्य संभालते हैं।
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