Employment Act (Law No. 2/2008), Industrial Relations Act (Law No. 1/2024) और Occupational Safety and Health Act (Law No. 2/2024) मालदीव में रोज़गार का मुख्य ढाँचा बनाते हैं। Employment Act का नौवाँ संशोधन, Act No. 2/2026, लागू है। यह ढाँचा सरकारी और निजी रोज़गार को कवर करता है, लेकिन सशस्त्र बल और पुलिस के सदस्य Armed Forces Act तथा Police Act के अधीन हैं। नियोक्ता हर कर्मचारी को हस्ताक्षरित लिखित रोज़गार समझौता और उसकी प्रति देता है। समझौते में पक्षों, रोज़गार स्थिति, आरंभ तिथि, पारिश्रमिक और लाभ, वेतन गणना, वेतन-दिवस तथा अवकाश का विवरण होता है। नियोक्ता सामान्यतः एक महीने के भीतर कार्य-विवरण देता है। निश्चित अवधि का समझौता अधिकतम दो वर्ष चल सकता है; स्थायी काम के रूप में जारी काम को सामान्यतः अनिश्चित अवधि का रोज़गार माना जाता है। परिवीक्षा अधिकतम तीन महीने हो सकती है; इस दौरान कोई भी पक्ष बिना नोटिस रोज़गार समाप्त कर सकता है। नौकरी के दौरान प्रशिक्षण अधिकतम छह महीने का हो सकता है, उसमें संबंधित वेतन का कम-से-कम 70% देना होता है और प्रशिक्षु से शुल्क नहीं लिया जा सकता। सामान्य कामकाजी समय सप्ताह में 48 घंटे से अधिक नहीं हो सकता। अधिकतम छह लगातार कार्यदिवसों के बाद कर्मचारी को कम-से-कम 24 घंटे का विश्राम मिलता है। रिसॉर्ट, पर्यटक पोत और निर्जन औद्योगिक द्वीप विशेष व्यवस्था में विश्राम दिवस जमा कर सकते हैं; प्रतिदिन दो अतिरिक्त घंटे तक ओवरटाइम के रूप में काम कराया जा सकता है। पाँच घंटे से अधिक काम के लिए कम-से-कम 30 मिनट का भोजन विराम आवश्यक है। कर्मचारियों को हर नमाज़ के समय 15 मिनट या हर चार घंटे के बाद 15 मिनट का विराम मिलता है। काम के समय के बाद वे कार्यस्थल, द्वीप या पोत छोड़ सकते हैं। ओवरटाइम रोज़गार व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए; सामान्य प्रति घंटा दर का 1.25 गुना और शुक्रवार तथा सार्वजनिक अवकाश पर 1.5 गुना भुगतान होता है। ओवरटाइम के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस सार्वजनिक अवकाश है। नियोक्ता सामान्यतः महीने में कम-से-कम एक बार वेतन देता है; अस्थायी कामगारों को आम तौर पर प्रतिदिन भुगतान होता है। वेतन विवरण या वेतन रजिस्टर में भुगतान दर्ज होता है। कटौतियाँ केवल कानून, अदालत के आदेश या कर्मचारी की लिखित सहमति से की जा सकती हैं; कुछ कटौतियाँ वेतन के एक-तिहाई से अधिक नहीं हो सकतीं। बर्खास्तगी या रोज़गार अवधि समाप्त होने के सात दिनों के भीतर नियोक्ता को अंतिम भुगतान करना होता है। Minimum Wage Order 2021 नियोक्ता की श्रेणी के अनुसार MVR 21.63 से MVR 38.46 तक प्रति घंटा दर तय करता है; सार्वजनिक रोज़गार तथा सप्ताह में कम-से-कम 30 घंटे काम करने वाले स्थायी सार्वजनिक कर्मचारियों के अलग नियम हैं। सूक्ष्म उद्यम छूट प्राप्त हैं। आदेश गैर-प्रवासी कामगारों के लिए दरें बताता है; इस ढाँचे में देखी गई मौजूदा ILO देश-संक्षिप्त जानकारी के अनुसार प्रवासी कामगारों के लिए वैधानिक न्यूनतम वेतन नहीं है। पर्यटन सेवा शुल्क पात्र कर्मचारियों में अगले महीने के अंत तक बाँटना होता है और प्रशासनिक कटौती अधिकतम 1% है। नियोक्ता सेवा शुल्क का संबंधित डेटा Labour Relations Authority और Maldives Inland Revenue Authority को साल में दो बार देते हैं। मालदीवी कर्मचारियों को रमज़ान से पहले MVR 3,000 रमज़ान भत्ता मिलता है। एक वर्ष की सेवा के बाद कर्मचारी को 30 दिन का सवेतन वार्षिक अवकाश मिलता है। बीमारी अवकाश साल में कम-से-कम 30 सवेतन दिन है; अनुपस्थिति लगातार दो दिनों से अधिक न हो तो अधिकतम 15 दिनों के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं। मातृत्व अवकाश 60 दिनों का है, जिसमें प्रसव से पहले अधिकतम 30 दिन लिए जा सकते हैं; वेतन और रोज़गार अधिकार सुरक्षित रहते हैं। चिकित्सा कारणों से 28 अतिरिक्त दिन मिल सकते हैं। कर्मचारी सामान्यतः उसी पद पर लौटता है। माता या पिता एक वर्ष तक अवैतनिक अवकाश ले सकते हैं। बच्चे के दो वर्ष का होने तक माता-पिता को 30 मिनट के दो शिशु-देखभाल विराम मिलते हैं। पारिवारिक ज़िम्मेदारी अवकाश साल में 10 सवेतन दिन, पितृत्व अवकाश तीन दिन और खतना अवकाश पाँच दिन है। नियोक्ता शुल्क लिए बिना सुरक्षित कार्यस्थल, सुरक्षित औज़ार और सामग्री, सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण, जाँच, चिकित्सा देखभाल और प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराते हैं। गंभीर खतरा हो तो कर्मचारी काम जारी रखने से मना कर सकता है। कार्यस्थल पर मृत्यु या प्राथमिक उपचार से अधिक देखभाल की ज़रूरत वाली चोट की सूचना 48 घंटे के भीतर देनी होती है। कर्मचारी बिना पूर्व मंज़ूरी श्रमिक संघ पंजीकृत कर सकते हैं या उसमें शामिल हो सकते हैं; वे संघ में शामिल न होने का विकल्प भी चुन सकते हैं। Registrar of Unions पंजीकरण संभालता है। कर्मचारी और नियोक्ता संघ सामूहिक सौदेबाज़ी और औद्योगिक विवाद प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। वैध संघ सदस्यता और गतिविधि को बर्खास्तगी से सुरक्षा है, हालाँकि संस्थागत प्रवर्तन अभी विकसित हो रहा है। Labour Relations Authority, जिसे LRA कहा जाता है, निरीक्षण, जाँच, मध्यस्थता और कार्यस्थल जागरूकता संभालता है। वह बिना सूचना निरीक्षण कर सकता है, रिकॉर्ड देख सकता है, लोगों से पूछताछ कर सकता है और आदेश जारी कर सकता है। LRA को शिकायत देने पर नियोक्ता से शिकायतकर्ता की पहचान सुरक्षित रहती है। Employment Tribunal, जिसे ET कहा जाता है, बर्खास्तगी, वेतन, भेदभाव, अनुबंध और अनुशासन संबंधी विवाद सुनता है। बर्खास्तगी की शिकायत सामान्यतः तीन महीने के भीतर ET तक पहुँचनी चाहिए। बर्खास्तगी का उचित कारण साबित करना नियोक्ता की ज़िम्मेदारी है। संभावित उपायों में पुनर्नियुक्ति, समकक्ष पद, मुआवज़ा और अतिरिक्त हर्जाना शामिल हैं। द्वीप पर विवाद ET को भेजे जाने से पहले स्थानीय Magistrate Court से शुरू हो सकता है। वैधानिक अपवादों में 60 दिनों के भीतर High Court में अपील की संभावना छोड़कर ET का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी है। अदालत निर्णय लागू कराती है और ET के फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध हैं। नियोक्ता उचित कारण के बिना कर्मचारी को बर्खास्त नहीं कर सकता। प्रतिबंधित कारणों में गर्भावस्था, वैधानिक अधिकार का उपयोग, बीमारी या चोट, असुरक्षित काम से इनकार, वैध संघ गतिविधि और शिकायत दर्ज करना शामिल है। अनुशासनात्मक उपायों में परामर्श, लिखित चेतावनी, अधिकतम 14 दिनों का निलंबन या पदावनति हो सकती है। परिवीक्षा के बाद एक वर्ष से कम सेवा पर नोटिस दो सप्ताह, एक वर्ष से अधिक लेकिन पाँच वर्ष से कम पर एक महीना, और पाँच वर्ष से अधिक सेवा पर दो महीने है। नोटिस लिखित होना चाहिए और अवकाश के दिन नोटिस अवधि में नहीं गिने जाते। नोटिस के बदले भुगतान की अनुमति है। छँटनी में एक वर्ष से कम सेवा पर नोटिस या भुगतान एक महीना, एक से चार वर्ष पर दो महीने और चार वर्ष से अधिक पर तीन महीने है। मौजूदा संशोधन में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों से नोटिस आवश्यक है, कर्मचारी को नोटिस के बदले भुगतान की अनुमति है और नोटिस के दौरान अवकाश के खंड लिए जा सकते हैं। निश्चित अवधि का समझौता सामान्यतः समाप्ति तिथि पर अतिरिक्त नोटिस के बिना समाप्त होता है।
मालदीव में श्रम कानून
मालदीव का श्रम कानून रोज़गार समझौते, काम के घंटे, वेतन, अवकाश, कार्यस्थल सुरक्षा, कामगार प्रतिनिधित्व, विवाद और रोज़गार समाप्ति नियंत्रित करता है। Employment Act, Industrial Relations Act और Occupational Safety and Health Act अधिकांश सरकारी और निजी रोज़गार पर लागू हैं; सेना और पुलिस की नौकरियाँ अलग कानूनों के अधीन हैं। प्रवासी, नाबालिग और रिसॉर्ट या अन्य अलग-थलग द्वीपों पर काम करने वाले कर्मचारियों के नियम अलग हो सकते हैं।
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