माली में उपभोक्ता संरक्षण

माली में उपभोक्ता संरक्षण उन निजी उपभोक्ताओं को अधिकार देता है जो गैर-पेशेवर उद्देश्य से सामान खरीदते, सेवाएँ लेते या अनुबंध करते हैं। प्रदाताओं को कीमत, आवश्यक विशेषताओं, शर्तों, गारंटी और आपूर्ति की स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए; उपभोक्ता क्षेत्र-विशिष्ट शिकायत और प्रवर्तन माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। मुख्य ढाँचे में Loi n°2015-036, उसका कार्यान्वयन आदेश और संबंधित UEMOA नियम शामिल हैं; ई-कॉमर्स पर Loi n°2016-012 भी लागू है।

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