माली में श्रम कानून

माली का Code du travail, मुख्यतः Loi n°92-020 और बाद के संशोधनों पर आधारित, आश्रित रोज़गार, अनुबंध, काम के घंटे, वेतन, सुरक्षा, प्रतिनिधित्व, विवाद और समाप्ति को नियंत्रित करता है। यह देशभर में कर्मचारियों पर लागू है, जबकि सिविल सेवक, मजिस्ट्रेट और सशस्त्र बल अलग नियमों का पालन करते हैं। औपचारिक व्यवस्था का प्रशासन Inspection du Travail, Tribunal du Travail, INPS, CANAM और अन्य श्रम प्राधिकरण करते हैं।

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