रवांडा में रोज़गार निश्चित अवधि या अनिश्चित अवधि के अनुबंध पर आधारित हो सकता है और लिखित या अलिखित हो सकता है, हालाँकि विदेशी कर्मचारी के रोज़गार सहित कुछ स्थितियों में लिखित अनुबंध अनिवार्य हैं। अलिखित अनुबंध लगातार अधिकतम 90 दिनों तक रह सकता है और रोज़गार संबंध किसी भी वैध माध्यम से साबित किया जा सकता है। लिखित अनुबंध में Ministerial Order n° 007/19.20 के अनुसार मुख्य शर्तें होनी चाहिए। परिवीक्षा अधिकतम तीन महीने की हो सकती है और लिखित मूल्यांकन तथा सूचना के बाद एक बार अधिकतम तीन और महीने बढ़ाई जा सकती है। कर्मचारी की सहमति के बिना नियोक्ता उसे दूसरे नियोक्ता के पास स्थानांतरित नहीं कर सकता या उसका वेतन अथवा पद घटा नहीं सकता। निजी क्षेत्र में काम का समय सामान्यतः प्रति सप्ताह 40 घंटे है। नियोक्ता दैनिक समय-सारिणी तय करता है और कर्मचारियों को काम के घंटों से अलग कम-से-कम एक घंटे का दैनिक विराम तथा लगातार 24 घंटे का साप्ताहिक विश्राम मिलता है। तत्काल, असाधारण या मौसमी काम, उत्पादकता की ज़रूरत या काम के विशेष स्वरूप जैसे निर्धारित कारणों से अतिरिक्त समय किया जा सकता है। नियोक्ता अतिरिक्त समय दर्ज करता है और कर्मचारी की पुष्टि लेता है। क्षतिपूर्ति-विश्राम 30 दिनों के भीतर देना चाहिए; अन्यथा अतिरिक्त समय का भुगतान अगले सोमवार के वेतन के साथ दिखाया जाता है। Ministerial Order n° 01/MIFOTRA/23 के तहत रात, सार्वजनिक अवकाश या सप्ताहांत के काम पर समान पारिश्रमिक नियम लागू होते हैं, जब तक अनुबंध या सामूहिक समझौते में अलग अतिरिक्त समय दर न हो। आवश्यक सेवाएँ लगातार या बारी-बारी की शिफ़्ट चला सकती हैं। दूरस्थ काम मंज़ूरी, उपयुक्त उपकरण, रिपोर्टिंग व्यवस्था और उपलब्धता की शर्तों के साथ हो सकता है। वेतन कर्मचारी के निर्धारित बैंक खाते या स्वीकृत वित्तीय संस्था के माध्यम से दिया जाता है। भुगतान अंतराल इस पर निर्भर करता है कि कर्मचारी को घंटा, दिन, सप्ताह, पखवाड़ा या महीने के आधार पर भुगतान मिलता है। मंत्री पेशे की श्रेणी के अनुसार न्यूनतम वेतन तय करता है; यहाँ कोई मौजूदा सार्वभौमिक राशि नहीं दी गई है, क्योंकि जाँची गई आधिकारिक सामग्री से वह स्थापित नहीं हुई। ऋण, न्यायालयी वसूली या स्वैच्छिक संगठन अंशदान की कटौतियाँ आम तौर पर वेतन के आधे से अधिक नहीं हो सकतीं। नियोक्ता को कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा में शामिल कर आवश्यक अंशदान देना होता है। जनवरी 2025 से अनिवार्य RSSB पेंशन अंशदान सकल वेतन का 12% है, जो कर्मचारी और नियोक्ता में बराबर बँटता है; व्यावसायिक जोखिम कवरेज में नियोक्ता का 2% अंशदान है। मातृत्व बीमा सकल वेतन का 0.6% है, जो दोनों पक्ष बराबर देते हैं। हर महीने वार्षिक छुट्टी 1.5 कार्य-दिन की दर से अर्जित होती है; 16 या 17 वर्ष के कर्मचारियों के लिए यह दर दो दिन प्रति माह है। उसी उद्यम में हर तीन वर्ष पर एक अतिरिक्त दिन मिलता है और अधिकतम 21 सवेतन कार्य-दिन तक छुट्टी हो सकती है। परिवीक्षा सहित 12 महीने बाद अधिकार बनता है। सार्वजनिक अवकाश छुट्टी में नहीं गिने जाते और समाप्ति के समय बची छुट्टी का भुगतान किया जाता है। मान्य डॉक्टर के प्रमाणपत्र पर बीमारी की छुट्टी अधिकतम 15 दिन हो सकती है। लंबी बीमारी का तीन डॉक्टरों की समिति आकलन करती है; उसके बाद अधिकतम तीन महीने पूरा वेतन और फिर अधिकतम तीन महीने बिना वेतन निलंबन हो सकता है। मातृत्व अवकाश लगातार 14 सप्ताह का है, जिसमें प्रसव से पहले दो सप्ताह शामिल हैं। पितृत्व अवकाश सात कैलेंडर-दिन का है और जटिलताओं पर पाँच अतिरिक्त कार्य-दिन तक मिल सकते हैं। काम पर लौटने के बाद स्तनपान कराने वाले कर्मचारी को 12 महीनों तक प्रतिदिन एक सवेतन घंटा मिलता है और गर्भावस्था के आधार पर रोज़गार समाप्त करना प्रतिबंधित है। नियोक्ता को सुरक्षित कार्यस्थल, जोखिम आकलन, सुरक्षा उपकरण, निर्देश, प्राथमिक उपचार और अग्नि प्रणालियाँ तथा आसन्न खतरों से निपटने के उपाय देने होते हैं। व्यावसायिक सुरक्षा उपायों का खर्च कर्मचारी पर नहीं डाला जा सकता। कार्यस्थल दुर्घटना, व्यावसायिक बीमारी और मृत्यु की सूचना RSSB तथा स्थानीय Labour Inspectorate को दी जाती है। RSSB व्यावसायिक जोखिम लाभ में चिकित्सा देखभाल, दैनिक बीमारी लाभ, अक्षमता लाभ और उत्तरजीवी लाभ शामिल हो सकते हैं। अस्थायी अक्षमता पर पिछले तीन महीनों की औसत दैनिक आय का 75%, अधिकतम 180 दिन तक, दिया जाता है; स्थायी अक्षमता पर उसी अवधि की औसत मासिक आय के 85% के आधार पर पेंशन मिल सकती है। कर्मचारी ट्रेड यूनियन बना, उसमें शामिल और भाग ले सकते हैं; कानूनी मानदंड पूरे करने वाले उद्यम कर्मचारी प्रतिनिधि और स्थानापन्न चुनते हैं। सामूहिक समझौता भर्ती और समाप्ति, वेतन, अतिरिक्त समय का मुआवज़ा, परिवीक्षा, सवेतन छुट्टी, वरिष्ठता और परिवहन भत्ते, संशोधन तथा विवाद प्रक्रिया तय कर सकता है। कम-से-कम पाँच कर्मचारी वाले उद्यम में आंतरिक नियम होने चाहिए; ये कर्मचारी प्रतिनिधियों से परामर्श के बाद तैयार किए जाते हैं और 30 दिनों के भीतर स्थानीय Labour Inspector के पास दाख़िल होते हैं। MIFOTRA लोक सेवा और श्रम मंत्रालय है। Labour Administration and Labour Inspectorate, जिसमें Labour Inspector या Umugenzuzi w’Umurimo भी शामिल है, अनुपालन की निगरानी और निर्धारित रोज़गार मामलों को संभालता है। RSSB का पूरा नाम Rwanda Social Security Board है; स्थानीय भाषा में इसे Urwego rw’Ubwiteganyirize mu Rwanda कहते हैं। व्यक्तिगत श्रम विवाद आम तौर पर सौहार्दपूर्ण समझौते के प्रयास से शुरू होकर कर्मचारी प्रतिनिधियों, स्थानीय Labour Inspector और फिर आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय Labour Inspector या सक्षम न्यायालय तक जाता है। आवश्यक शुरुआती चरण छोड़ने पर न्यायालय दावा खारिज कर सकता है। सामूहिक विवाद स्थानीय Labour Inspector से शुरू होते हैं; अनसुलझे विवाद राष्ट्रीय निरीक्षक और फिर श्रम मंत्री तक जा सकते हैं। श्रम दावों की सामान्य समय-सीमा दो वर्ष है; लिखित समझौता अनुरोध या प्रतिनिधियों, निरीक्षक अथवा न्यायालय को संदर्भित करने से यह अवधि रुक सकती है। समाप्ति के लिए आम तौर पर कारणों सहित लिखित नोटिस चाहिए। एक वर्ष से कम सेवा पर नोटिस कम-से-कम 15 दिन और एक वर्ष से अधिक सेवा पर कम-से-कम 30 दिन का है। नियोक्ता के नोटिस काल में कर्मचारी काम खोजने के लिए प्रति सप्ताह एक दिन ले सकता है। घोर कदाचार पर नोटिस की ज़रूरत समाप्त हो सकती है। आर्थिक या तकनीकी निलंबन एक वर्ष में अधिकतम 90 दिन चल सकता है; उसके बाद इसे अंतिम लाभ सहित बर्खास्तगी माना जाता है। निर्धारित आर्थिक या तकनीकी मामलों में कर्मचारी प्रतिनिधियों से परामर्श और Labour Inspector को लिखित सूचना आवश्यक है। अवैध बर्खास्तगी पर कम-से-कम तीन और अधिकतम छह महीने के वेतन का मुआवज़ा मिल सकता है। रोज़गार समाप्त होने पर नियोक्ता सेवा प्रमाणपत्र देता और अंतिम बकाया चुकाता है। उद्यम आम तौर पर शुरुआत की सूचना एक महीने के भीतर स्थानीय Labour Inspector को देते हैं; बंदी या स्थानांतरण के लिए कम-से-कम 15 दिन पहले सूचना आवश्यक है।
रवांडा में श्रम कानून
रवांडा में श्रम कानून रोज़गार अनुबंध, काम का समय, वेतन, छुट्टी, कार्यस्थल सुरक्षा, प्रतिनिधित्व, विवाद और समाप्ति को नियंत्रित करता है। मुख्य ढाँचा Law n° 66/2018 regulating labour है, जिसे Law n° 027/2023 ने संशोधित किया है; इसके साथ विशिष्ट रोज़गार नियमों पर मंत्रीस्तरीय आदेश लागू होते हैं। यह मुख्यतः निजी रोज़गार पर लागू होता है, जबकि वैधानिक सार्वजनिक सेवक मुख्यतः Law n° 017/2020 के अधीन आते हैं।
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