केंद्रीय ढाँचा Labour Act 1997 है, जिसे Trade Unions Act 2010, Social Insurance and Pensions Act 2016, Work Injuries Compensation Act 1981, Minimum Standard Wage Act 1974 और संवैधानिक समानता व श्रम संरक्षण का समर्थन प्राप्त है। कामगार आम तौर पर कम-से-कम 16 वर्ष का ऐसा व्यक्ति है जो नियोक्ता की निगरानी में वेतन के लिए काम करता है। सेवा अनुबंध लिखित, मौखिक या पक्षों के आचरण से समझा गया हो सकता है। तीन महीने से अधिक के अनुबंध को तीन प्रतियों में लिखना चाहिए और दोनों पक्षों को हस्ताक्षर या निशान करना चाहिए; एक प्रति प्रत्येक पक्ष को और एक आयुक्त को दी जाए। इसमें नियोक्ता और प्रतिष्ठान, कार्यस्थल, कामगार की पहचान, आयु और योग्यता, कर्तव्य, प्रारंभ तिथि, काम की जगह, वेतन, भुगतान विधि और नोटिस अवधि दर्ज होनी चाहिए। परीक्षण अवधि तीन महीने से अधिक नहीं हो सकती। निश्चित अवधि का अनुबंध आम तौर पर दो वर्ष तक हो सकता है और उसी प्रतिष्ठान में एक बार नवीनीकृत हो सकता है; उसके बाद काम जारी रहने पर अनुबंध अनिश्चित अवधि का हो सकता है। लिखित अनुबंध न हो तो पक्ष दूसरे प्रमाणों से शर्तें साबित कर सकते हैं। नियोक्ता के पास जमा दस्तावेज़ों की रसीद कामगार को मिलनी चाहिए और नियोक्ता अपनी भर्ती लागत के लिए कामगार के विरुद्ध अदालत में लागू होने वाला वैकल्पिक दावा नहीं बना सकता। वेतन में मूल वेतन और भोजन, ईंधन, आवास, ओवरटाइम तथा बोनस जैसे अन्य पारिश्रमिक शामिल हैं। सामाजिक बीमा, पेंशन और जीवन बीमा अंशदान, यात्रा भत्ते, उपहार और विशेष खर्च वेतन नियमों में अलग माने जाते हैं। समझौते के अनुसार भुगतान दैनिक, साप्ताहिक, पखवाड़े या मासिक हो सकता है। देर से भुगतान आम तौर पर देय होने के तीन दिन के भीतर ठीक किया जाना चाहिए, और रोज़गार समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर अंतिम भुगतान होना चाहिए। कटौती के लिए कानूनी आधार या लिखित सहमति चाहिए; माँगने पर नियोक्ता कटौती का विवरण दे। नियोक्ता ऋण आम तौर पर ब्याज-मुक्त होते हैं और आवधिक कटौती मूल वेतन के 15% तक सीमित है। कानूनी ढाँचे में न्यूनतम मानक वेतन का उल्लेख है, लेकिन किसी विशिष्ट राशि पर भरोसा करने से पहले सक्षम सूडानी प्राधिकरण से मौजूदा राशि की पुष्टि करें। सामान्य कार्य समय आम तौर पर प्रति सप्ताह 48 घंटे या प्रतिदिन आठ घंटे है और कम-से-कम 30 मिनट का भुगतान सहित विराम मिलता है। रमज़ान में रोज़ा रखने वाले कामगारों और जन्म के बाद दो वर्ष तक स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रतिदिन एक कम भुगतान वाला कार्य घंटा मिलता है। ओवरटाइम सामान्यतः सहमति पर निर्भर है; आपातकालीन ओवरटाइम प्रतिदिन चार घंटे और प्रति सप्ताह 12 घंटे तक हो सकता है। सामान्य दिनों में ओवरटाइम का भुगतान मूल वेतन के 1.5 गुना और साप्ताहिक या आधिकारिक छुट्टी पर दोगुना होता है। संरक्षित अवधि में महिलाएँ केवल स्वेच्छा से ओवरटाइम कर सकती हैं। एक वर्ष की लगातार सेवा के बाद वार्षिक छुट्टी भुगतान सहित होती है। बताई गई अवधि एक से तीन वर्ष की सेवा के बाद 20 दिन, आठ से पंद्रह वर्ष से कम के बाद 25 दिन और कम-से-कम 15 वर्ष के बाद 30 दिन है। तीन से आठ वर्ष से कम की अवधि के बारे में वैधानिक भाषा स्पष्ट नहीं है, इसलिए उस अंतराल की मामले-विशेष पुष्टि ज़रूरी है। रोज़गार समाप्त होने पर बची छुट्टी का अनुपातिक भुगतान हो सकता है। नियोक्ता की सहमति से छुट्टी एक वर्ष तक टाली जा सकती है। तीन महीने की सेवा के बाद आधिकारिक छुट्टियाँ भुगतान सहित होती हैं। वार्षिक यात्रा अवकाश दस दिनों तक भुगतान सहित है। आवश्यक सेवा अवधि पूरी होने पर मातृत्व अवकाश आठ सप्ताह पूरा वेतन सहित है; आम तौर पर जन्म से पहले चार और बाद में चार सप्ताह, या आवश्यक व्यवस्था के साथ पहले दो और बाद में छह सप्ताह। बताई गई सुरक्षा के तहत गर्भावस्था या मातृत्व अवकाश में बर्खास्तगी निषिद्ध है। तीन महीने की सेवा के बाद प्रमाणित बीमारी की छुट्टी 12 महीने की अवधि में तीन महीने पूरा वेतन, तीन महीने आधा वेतन और तीन महीने एक चौथाई वेतन दे सकती है; इसके बाद Medical Commission की समीक्षा तक अवैतनिक छुट्टी हो सकती है। कानूनी ढाँचा समान काम के लिए समान वेतन और समानता संरक्षण मानता है, लेकिन महिलाओं के रात 22:00 से 06:00 तक काम और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक, कठिन या हानिकारक काम पर भी रोक लगाता है; सूचीबद्ध पेशागत और मंत्रालयी अपवाद लागू हैं। संवैधानिक और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के तहत जबरन श्रम निषिद्ध है। पुराने वैधानिक आयु नियम सीमित प्रशिक्षण या पारिवारिक परिस्थितियों को छोड़कर 12 वर्ष से कम बच्चों के काम पर रोक लगाते हैं, 15 वर्ष से कम पर मंत्रालयी पाबंदियाँ लगाने की अनुमति देते हैं और 16 वर्ष से कम लोगों के लिए खतरनाक या रात के काम पर रोक लगाते हैं। सूडान ने ILO Convention No. 138 की पुष्टि की है, जिसमें न्यूनतम रोज़गार आयु 14 है; इसलिए किसी पुराने अनुवाद के अकेले आधार पर नहीं, बल्कि लागू मौजूदा नियम के अनुसार आयु मामलों की जाँच करें। कारखानों और औद्योगिक कार्यस्थलों पर पंजीकरण और सुरक्षा आवश्यकताएँ लागू हैं। सुरक्षा निरीक्षक कार्यस्थलों में प्रवेश कर सकते हैं, दस्तावेज़ देख सकते हैं और नमूने ले सकते हैं। 30 से 150 कामगारों वाले कार्यस्थल पर अंशकालिक औद्योगिक सुरक्षा अधिकारी और 150 से अधिक पर पूर्णकालिक अधिकारी चाहिए। 500 कामगारों के कार्यस्थल पर सुरक्षा समिति आवश्यक है और उसमें दो ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि होते हैं। नियोक्ताओं को कामगारों को जोखिम बताना, सावधानियाँ और सुरक्षा उपकरण देना तथा प्रशिक्षण और निगरानी की व्यवस्था करनी चाहिए। मृत्यु, आग, विस्फोट, गंभीर दुर्घटना और कम-से-कम एक दिन काम न कर पाने वाली चोट की सूचना उसी दिन देनी चाहिए। आयुक्त असुरक्षित कारखाना या काम रोक सकता है। काम की चोटों और व्यावसायिक रोगों पर Work Injuries Compensation Act और सामाजिक बीमा लागू होते हैं। National Pensions and Social Insurance Fund कम-से-कम एक कामगार वाले नियोक्ता के लिए विदेशी कामगारों सहित निजी क्षेत्र का अनिवार्य कवरेज संचालित करता है। राजनयिक मिशन इससे बाहर हैं। नियोक्ता और कामगार Fund में पंजीकरण करते हैं; बताई गई अंशदान दर आकलित वेतन का 25% है: 17% नियोक्ता और 8% बीमित कामगार देता है। आकलित वेतन में मूल वेतन, जीवनयापन लागत, आवास, परिवहन और निश्चित भत्ते शामिल हैं। कवरेज में काम की चोट और व्यावसायिक रोग, वृद्धावस्था, स्वास्थ्य अक्षमता और मृत्यु आते हैं, हालाँकि स्थानीय पहुँच और प्रक्रिया अवधि क्षेत्र के अनुसार बदलती है। ट्रेड यूनियन और महासंघ स्वैच्छिक, लोकतांत्रिक, स्वतंत्र और स्थायी होने के लिए बनाए गए हैं। पंजीकरण से यूनियन को कानूनी व्यक्तित्व मिलता है। General Registrar of Labour Organisations प्रारंभिक समिति और नियमावली प्राप्त करता है; नियमावली आम तौर पर दो महीने के भीतर जमा होती है। जमा रसीद मिलने के बाद अस्थायी गतिविधि शुरू हो सकती है और पंजीकरण का निर्णय एक महीने के भीतर होना चाहिए। Registrar के विरुद्ध अपील 30 दिनों के भीतर Supreme Court में दायर की जा सकती है। 11 August 2025 के Ministry of Justice के मौजूदा नोटिस में कहा गया कि Constitutional Decree 4/2025 ने January 2023 में लगाए गए स्थगन को हटाया, जिससे यूनियन गतिविधियाँ फिर शुरू हो सकीं। 2026 की मंत्रालय जानकारी में सक्रिय Registrar की पहचान है, लेकिन संघर्ष और क्षेत्रीय नियंत्रण के कारण यूनियनों तक पहुँच और स्वतंत्रता असमान बनी हुई है। ढाँचा आम तौर पर एक प्रतिष्ठान में एक यूनियन तक सीमित करता है और श्रेणी-आधारित यूनियन की अनुमति नहीं देता। नियोक्ता यूनियन गतिविधि में दखल या वैध यूनियन गतिविधि के लिए कामगार को दंडित नहीं कर सकते। लिखित अनुरोध से यूनियन शुल्क की कटौती अधिकृत हो सकती है और भुगतान सहित यूनियन अवकाश वैधानिक अवधियों तक सीमित है। सामूहिक विवाद आम तौर पर बातचीत से मध्यस्थता और ज़रूरत पड़ने पर पंचाट तक जाते हैं। विवाद उठने के दो सप्ताह के भीतर बातचीत शुरू होनी चाहिए और शुरू होने के तीन सप्ताह में समाप्त होनी चाहिए; सहमति से दो सप्ताह का विस्तार संभव है। मध्यस्थता आवेदन में पक्ष, पते, विषय और वार्ताकार बताए जाते हैं; हर पक्ष के अधिकतम तीन प्रतिनिधि हो सकते हैं और सक्षम प्राधिकरण को तीन सप्ताह तक लग सकते हैं। मध्यस्थता असफल हो तो Arbitration Tribunal मामला सुनता है, आम तौर पर भेजे जाने के एक सप्ताह के भीतर, और चार सप्ताह में निर्णय देता है; चार सप्ताह का अतिरिक्त विस्तार संभव है। बताए गए Labour Act की प्रक्रिया में निर्णय अंतिम और बाध्यकारी है। आवश्यक बातचीत और मध्यस्थता चरणों से पहले, तथा मध्यस्थता या पंचाट लंबित रहने पर, आंशिक या पूर्ण काम बंद करना या नियोक्ता द्वारा प्रतिष्ठान बंद करना निषिद्ध है। Labour Act के तहत कामगार और यूनियन के मामले आम तौर पर कानूनी शुल्क से मुक्त हैं, हालाँकि असफल मामले के बाद अदालत खर्च देने का आदेश दे सकती है। सेवा-समाप्ति भुगतान के दावों की सीमा अवधि आम तौर पर पाँच वर्ष और वेतन तथा अन्य अधिकार दावों की एक वर्ष है। अक्षमता की Medical Commission से पुष्टि, अनुबंध समाप्ति, पूरी तरह नष्ट होना, 60 वर्ष की आयु, परीक्षण अवधि में बर्खास्तगी, लिखित आपसी सहमति, परिसमापन, इस्तीफ़ा या मृत्यु जैसे कारणों से नोटिस देकर सेवा समाप्त हो सकती है। नोटिस अवधि भुगतान चक्र, सेवा अवधि और परिस्थितियों पर निर्भर करती है: मासिक वेतन वाले कामगार को आम तौर पर एक महीना, जबकि साप्ताहिक और दैनिक कामगारों को दिन समाप्त होने से लेकर एक महीने तक अलग-अलग अवधि मिलती है। पेंशन आयु से जुड़ा नोटिस छह महीने है। नोटिस न मिले तो आम तौर पर नोटिस अवधि के वेतन का दावा बनता है। बार-बार दुर्व्यवहार के लिए उपलब्ध अधिकतम अनुशासनात्मक दंड, कारण पत्र और देय अधिकारों का भुगतान आवश्यक है; गंभीर दुर्व्यवहार में जाली दस्तावेज़, गंभीर नुकसान करने वाली घोर लापरवाही, सुरक्षा निर्देशों की जानबूझकर अवज्ञा, कर्तव्य का गंभीर उल्लंघन, गोपनीयता उजागर करना, कुछ दोषसिद्धियाँ, हमला और काम पर नशा या नशीली दवाओं का उपयोग शामिल हैं। नियोक्ता की धोखाधड़ी, कर्तव्य पूरा न करना, हमला या गंभीर ज्ञात खतरे को ठीक न करना जैसे मामलों में कामगार तुरंत जा सकता है। आर्थिक या तकनीकी कटौती और बंदी के लिए सक्षम प्राधिकरण को आवेदन और राज्य, नियोक्ता तथा कामगार प्रतिनिधित्व वाले आयोग की समीक्षा आवश्यक है। अनधिकृत कटौती से बहाली, रोका गया वेतन या अन्य अधिकार और छह महीने के वेतन का मुआवज़ा हो सकता है। नियोक्ता को सेवा प्रमाणपत्र देना चाहिए और उसमें सेवा समाप्ति का कारण नहीं लिखना चाहिए। सेवा-समाप्ति भुगतान आम तौर पर लगातार तीन वर्ष की सेवा के बाद शुरू होता है: तीन से दस वर्ष तक प्रति वर्ष एक मूल वेतन-महीना, दस वर्ष से अधिक पर प्रति वर्ष 1.5 महीने और 15 वर्ष से अधिक पर प्रति वर्ष 1.75 महीने, अधिकतम 36 मूल वेतन-महीने तक। उत्पादन कामगारों के लिए पिछले तीन वर्षों की वास्तविक औसत आय और योग्य मौसमी काम के लिए मौसमों की गणना होती है। इस्तीफ़े के बाद आंशिक सेवा-समाप्ति भुगतान पर वैधानिक भाषा में आंतरिक असंगति है और मामले-विशेष कानूनी समीक्षा चाहिए। Ministry of Human Resources and Social Welfare, Ministry of Justice, Labour Offices, Commissioners, National Labour Relations Council, Federal Labour Relations Council, General Registrar of Labour Organisations और National Pensions and Social Insurance Fund अलग-अलग कार्य करते हैं। Employment Exchange पंजीकरण निःशुल्क है, दो दिन तक में प्रमाणपत्र मिल सकता है और आम तौर पर एक वर्ष तक वैध रहता है; निजी रोजगार विनिमय केंद्रों को मंत्रालय की अनुमति चाहिए। कम-से-कम दस कामगार वाली परियोजनाएँ आम तौर पर Employment Exchange के माध्यम से कामगार नामित करती हैं और विदेश में रोज़गार चाहने वाले सूडानी कामगारों को Commission का परमिट चाहिए। व्यवहार में, युद्ध के कारण विस्थापन, राज्य क्षमता को नुकसान और क्षेत्रीय सुरक्षा हालात तय कर सकते हैं कि इन निकायों तक पहुँचना संभव है या औपचारिक निर्णय लागू होगा।
सूडान में श्रम कानून
सूडान में श्रम कानून रोज़गार अनुबंध, कार्य समय, वेतन, छुट्टी, कार्यस्थल सुरक्षा, कामगार प्रतिनिधित्व, विवाद और सेवा-समाप्ति को नियंत्रित करता है। मुख्य औपचारिक ढाँचा निजी और मिश्रित क्षेत्र के रोज़गार पर लागू होता है, जबकि सार्वजनिक सेवा, घरेलू काम, कृषि का बड़ा हिस्सा और आकस्मिक काम अलग या सीमित नियमों के अधीन हो सकते हैं। 15 April 2023 को शुरू हुए युद्ध के बाद सूडान में श्रम कार्यालयों तक पहुँच और नियमों का व्यावहारिक पालन असमान हो गया है।
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