भारतमे दीवानी कानून एकटा अकेल संहिता नहि, बल्कि निजी विवादक व्यापक समूह सम्हारैत अछि। महत्वपूर्ण क्षेत्रमे अनुबंध, संपत्ति, पारिवारिक मामला, उत्तराधिकार, नुकसानक मुआवजा, ट्रस्ट आ व्यावसायिक संबंध शामिल अछि। दीवानी दावा सामान्यतः आपराधिक सजा नहि, बल्कि उपाय मांगैत अछि। आम उपायमे नुकसान-भरपाई, धन वा संपत्ति वापसी, निषेधाज्ञा, घोषणा, विशिष्ट पालन, बँटवारा आ अन्य अदालती आदेश शामिल अछि। दावेदारकेँ कानूनी रूपसँ मान्य अधिकार, दोसर पक्षक उल्लंघन वा हस्तक्षेप आ मांगल उपाय पहचानबाक होइत अछि। पक्षसभ सामान्यतः अपन पक्षक तथ्य आ प्रमाण पेश करबाक जिम्मेदारी लैत छथि। अधिकारिता बुनियादी महत्वक अछि। सही मंच विषय, मूल्य, संपत्तिक ठाम, घटनाक जगह, पक्षक निवास वा व्यवसाय आ वैध विवाद-निपटारा शर्त पर निर्भर कऽ सकैत अछि। सामान्य मुकदमा दावाक बयान आ बचाव लिखबाक संग शुरू होइत अछि। बादमे अंतरिम आवेदन, दस्तावेज खोलब वा पेश करब, मुद्दा तय करब, गवाह आ विशेषज्ञ प्रमाण, बहस, निर्णय आ लागू करबाक चरण आबि सकैत अछि। देरीसँ गंभीर नुकसान होए वा मामला विफल होएबाक खतरा हो तँ अस्थायी राहत मांगल जा सकैत अछि। निषेधाज्ञा वा सुरक्षा आदेश अपने-आप नहि भेटैत अछि; अदालत कानूनी आ व्यावहारिक परिस्थिति जाँचैत अछि। पक्षमे निर्णय भेटलाक बादो भुगतान, कब्जा वा पालन पाबय लेल निष्पादन जरूरी भऽ सकैत अछि। मुकदमापर बेसी खर्च करबाक पहिने दोसर पक्षक पहचान, संपत्ति आ पालन करबाक क्षमता देखबाक चाही। मध्यस्थता आ लोक अदालत सहमति वाला समझौता मे मदद कऽ सकैत अछि; पक्ष पहिने सहमत भेल हो तँ निजी निर्णय प्रक्रिया (पंचाट) आम अछि। हर रास्तामे सहमति, प्रक्रिया, गोपनीयता, खर्च, समीक्षा आ लागू करबाक नियम अलग होइत अछि। समय सीमा आ प्रक्रियाक नियम अन्यथा वैध दावा सेहो रोकि सकैत अछि। तेँ प्रमाण जल्दी व्यवस्थित कएनाइ आ समय पर सलाह लेनाइ जरूरी अछि, खास कऽ संपत्ति, विरासत, परिवार आ बेसी मूल्यक अनुबंध विवादमे।
भारतमे दीवानी कानून
भारतमे दीवानी कानून मुख्यतः निजी अधिकार, कर्तव्य, संपत्ति, धन, समझौता आ व्यक्तिगत स्थिति संबंधी विवाद सम्हारैत अछि। दीवानी अदालत भुगतान देबाक आदेश, कानूनी स्थिति घोषित, हानिकारक आचरण रोकि वा ककरो कर्तव्य पूरा करबाक आदेश दऽ सकैत अछि। उपयुक्त विवाद लेल बातचीत, मध्यस्थता, पंचाट, न्यायाधिकरण आ लोक अदालत दोसर रास्ता दऽ सकैत अछि।
VivAVia can make mistakes. Check important information.

