कानूनी ढाँचे में 1965 का आव्रजन अधिनियम Cap.16:02, 1996 तक के संशोधन, आव्रजन नियम, 2008 का शरणार्थी अधिनियम Cap.16:04, 1965 का राष्ट्रीयता और नागरिकता अधिनियम तथा 1997 का संविधान (2018 तक संशोधित) शामिल हैं। आव्रजन विधेयक 2026 15 जुलाई 2026 तक समिति चरण में पहुँचा था, लेकिन मौजूदा अधिकारों और कर्तव्यों के स्रोत के रूप में इसने पुराने ढाँचे की जगह नहीं ली थी। यात्री को आम तौर पर वैध पासपोर्ट और पीत ज्वर कार्ड चाहिए। जिन राष्ट्रीयताओं को छूट नहीं है, उन्हें वीज़ा चाहिए; आवेदन सामान्यतः गाम्बियाई मिशन, मान्यता-प्राप्त प्रतिनिधित्व या जहाँ उपलब्ध हो, आगमन पर वीज़ा के ज़रिए होते हैं। प्रवेश का निर्णय आव्रजन अधिकारी करता है, इसलिए वीज़ा की स्वीकृति उतरने या प्रवेश की गारंटी नहीं देती। यात्रा और कारोबारी ठहराव आम तौर पर 90 दिन से अधिक नहीं होते और काम की अनुमति नहीं देते। गाम्बिया आव्रजन विभाग स्वास्थ्य प्रमाणपत्र और पर्याप्त साधनों का प्रमाण भी माँग सकता है। ECOWAS नागरिकों को बिना वीज़ा प्रवेश और निवास तथा व्यवसाय स्थापित करने से जुड़े क्षेत्रीय अधिकार मिलते हैं। 2014 का ECOWAS पूरक अधिनियम क्षेत्रीय कानून के तहत 90 दिन की सीमा हटाता है, लेकिन अमल में अंतर के कारण गाम्बिया आव्रजन विभाग का व्यवहार 90 दिन तक के बाद निवास परमिट माँग सकता है। गैर-ECOWAS नागरिकों के लिए विभाग की जानकारी निवास परमिट आवेदन से पहले 56 दिन तक की अवधि बताती है। इसलिए शुरुआती ठहराव समाप्त होने से पहले लागू अवधि और परमिट प्रक्रिया की पुष्टि सीधे विभाग से करें। मुख्य निवास श्रेणियाँ हैं: रोजगार के बिना निवास के लिए आवासीय परमिट A, रोजगार के साथ निवास के लिए परमिट B और अकुशल रोजगार के साथ निवास के लिए परमिट C। परमिट A के लिए अच्छा चरित्र और पर्याप्त साधन चाहिए; इससे वेतन वाला या अवैतनिक काम अथवा व्यवसाय करने की अनुमति नहीं मिलती। परमिट B स्वीकृत नियोक्ता और उद्देश्य से जुड़ा है; नौकरी बदलने या अतिरिक्त काम करने के लिए आम तौर पर मंज़ूरी चाहिए। विभाग की सेवा जानकारी अभी मुख्यतः A और B परमिट पर केंद्रित है। आश्रितों का नाम निवासी परमिट पर दर्ज किया जा सकता है; वयस्क संतान को आम तौर पर स्वतंत्र दर्जे की ज़रूरत होती है। वैध परमिट नया वीज़ा लिए बिना दोबारा प्रवेश की अनुमति दे सकता है। गैर-गाम्बियाई व्यक्ति को व्यवसाय चलाने या पेशा करने से पहले आम तौर पर महानिदेशक की लिखित सहमति चाहिए। विदेशी कर्मचारी रखने वाले नियोक्ता को भी सहमति चाहिए, हालाँकि आव्रजन नियम कुछ सरकारी और संयुक्त राष्ट्र के रोजगार के लिए अपवाद देते हैं। अधिकृत रोजगार के लिए वैध निवास एवं कार्य परमिट ज़रूरी है। विभाग प्रवासी-कोटा संबंधी काम देखता है। नौकरी से निकाले जाने के बाद नियोक्ता बदलाव की सूचना देता है और स्वदेश वापसी की व्यवस्था करता है। कामगार दर्जे को नियमित करने के बारे में मंत्री को लिखित अपील दे सकता है; संबंधित अस्थायी व्यवस्था अधिकतम तीन महीने रह सकती है। निवेशक या निजी व्यवसाय चलाने वाले व्यक्ति को महानिदेशक की लिखित मंज़ूरी चाहिए; अस्थायी निवास एवं कार्य परमिट तीन महीने तक का हो सकता है और हर विस्तार भी अधिकतम तीन महीने का हो सकता है। आवेदन और नवीनीकरण गाम्बिया आव्रजन विभाग या नामित कार्यालय में जमा होते हैं। सामान्य प्रमाणों में पासपोर्ट, पहचान और दर्जे के दस्तावेज़ तथा दूतावास या उच्चायोग का प्रमाणन शामिल हैं। परमिट B आवेदन में गाम्बिया राजस्व प्राधिकरण की पेरोल-कर रसीद भी चाहिए। नवीनीकरण में आम तौर पर पिछला परमिट, निर्धारित फॉर्म और फीस, विस्टा बैंक के ज़रिए भुगतान तथा न्याय शांति अधिकारी से प्रमाणीकरण चाहिए। प्रक्रिया में साक्षात्कार, राष्ट्रीयता और दस्तावेज़ जाँच, उँगलियों के निशान और तस्वीर, फिर सत्यापन, छपाई और वितरण हो सकते हैं। विभाग निश्चित प्रक्रिया-समय प्रकाशित नहीं करता। प्रकाशित विभागीय फीस वापस नहीं होतीं और बदल सकती हैं। सूची में ECOWAS परमिट A के लिए GMD 3,100, ECOWAS परमिट B के लिए GMD 3,600, गैर-ECOWAS परमिट A के लिए GMD 5,700 के साथ एलियन कार्ड के GMD 2,500, और गैर-ECOWAS परमिट B के लिए GMD 7,700 के साथ एलियन कार्ड के GMD 2,500 हैं। गैर-गाम्बियाई पहचान कार्ड की सूचीबद्ध फीस GMD 750 है। दूसरी सरकारी सेवाओं की पुरानी रकम अलग है, इसलिए भुगतान से पहले वर्तमान राशि और वैधता अवधि विभाग से पक्की करें। गाम्बिया शरणार्थी आयोग (GCR) शरणार्थी अधिनियम 2008 के तहत शरणार्थी दर्जे का फैसला करता है। आवेदन सीधे आयोग, निकटतम अधिकृत अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में किया जा सकता है। विदेशी अधिकारी को दिया गया आवेदन सात दिन के भीतर आयोग को भेजा जाना चाहिए। फॉर्म आम तौर पर अंग्रेज़ी में होता है, दुभाषिया मुफ़्त है और आवेदक को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। आयोग को आवेदन मिलने के 30 दिनों के भीतर लिखित फैसला देना चाहिए और प्रतिकूल फैसले के कारण बताने चाहिए। मंत्री के पास 21 दिन के भीतर अपील की जा सकती है और अपील लंबित रहने तक आवेदक गाम्बिया में रह सकता है। अंतिम नकारात्मक फैसले के बाद संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की सहायता से तीसरे देश में प्रवेश पाने के लिए कम से कम 30 दिन मिलते हैं। मान्यता-प्राप्त शरणार्थियों को शरणार्थी पहचान कार्ड मिलता है और वे सम्मेलन यात्रा दस्तावेज़ के पात्र हो सकते हैं। कानून में वेतन वाले या स्वरोज़गार, आवागमन और निवास तथा सामाजिक सुविधाओं तक पहुँच दी गई है; सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और बड़े पैमाने पर आगमन की पाबंदियाँ लागू हो सकती हैं। गैर-वापसी का सिद्धांत शरणार्थी अधिनियम और लागू अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के तहत उस जगह लौटाए जाने से बचाता है जहाँ व्यक्ति को संबंधित संरक्षण जोखिम हो। शरणार्थियों को गाम्बिया के कानून का पालन करना होगा। नागरिकता जन्म, वंश, विवाह या पंजीकरण, अथवा देशीयकरण से मिल सकती है। केवल गाम्बिया में जन्म लेने से नागरिकता अपने आप नहीं मिलती; संवैधानिक शर्तों में कम से कम एक गाम्बियाई माता-पिता शामिल है। वंश का मामला गाम्बिया के बाहर जन्मे व्यक्ति से जुड़ा है जिसके कम से कम एक माता-पिता गाम्बियाई हों, और उस पर संवैधानिक शर्तें लागू होती हैं। विवाह के ज़रिए पंजीकरण के लिए गाम्बियाई नागरिक से शादी और आम तौर पर सात साल का सामान्य निवास चाहिए; विवाह समाप्त होने के बाद भी ऐसी ही सात साल की निवास शर्त लागू होती है। देशीयकरण के लिए आम तौर पर कम से कम 15 साल का लगातार सामान्य निवास, वयस्क आयु और क्षमता, अच्छा चरित्र, स्थायी रूप से रहने का इरादा और आवेदक तथा आश्रितों का भरण-पोषण करने की क्षमता चाहिए। आवेदन में परमिट और एलियन कार्ड की प्रतियाँ, दो जिम्मेदार व्यक्तियों से भरवाया गया 19 प्रश्नों का फॉर्म, फॉर्म 20, जीवन-वृत्त, चार पासपोर्ट तस्वीरें, जहाँ लागू हो विवाह प्रमाणपत्र, जीवनसाथी या बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र, पुलिस चरित्र प्रमाणपत्र और व्यवसाय पंजीकरण का प्रमाण शामिल हो सकता है। जन्म पंजीकरण नागरिकता के प्रमाण के बराबर नहीं है। देशीयकरण में आम तौर पर दूसरी राष्ट्रीयता छोड़ना और शपथ लेना शामिल है; दोहरी नागरिकता तथा नागरिकता बहाली संवैधानिक सीमाओं के अधीन हैं। मौजूदा व्यवस्था में सामान्य स्थायी निवास या अनिश्चित अवधि तक रहने की अलग सेवा का प्रमाण नहीं है। निवास परमिट समय-सीमित, दर्जे से जुड़े और रद्द किए जा सकने वाले हैं; इसलिए लंबे समय का बसना आम तौर पर नागरिकता प्रक्रिया माँगता है और केवल निवास से अपने आप नहीं मिलता। अलग सामान्य निवास-एकीकरण या भाषा परीक्षा स्थापित नहीं है; नागरिकता आवेदन में पहचान, निवास, चरित्र, जीवन-वृत्त और आर्थिक सहायता पर ध्यान होता है। कानून निषिद्ध अप्रवासी का दर्जा, साधनों की कमी या सार्वजनिक सहायता पर निर्भर होने के जोखिम जैसी स्थितियों में प्रवेश रोकने या गिरफ्तारी की अनुमति देता है। मंत्री अधिनियम के तहत दोषसिद्धि, निषिद्ध दर्जा, कर अपराध या दर्जा वापस लेने जैसे आधारों पर निर्वासन आदेश दे सकता है। परमिट या पास के उल्लंघन आपराधिक अपराध हो सकते हैं। महानिदेशक की सिफारिश पर मंत्री परमिट रद्द कर सकता है; अधिनियम में इस फैसले को अंतिम और अदालत में चुनौती से परे बताया गया है। उपलब्ध ढाँचे में वीज़ा या निवास अस्वीकृति के लिए सामान्य प्रशासनिक अपील स्थापित नहीं है; न्यायिक या संवैधानिक समीक्षा के बारे में मामले के अनुसार कानूनी सलाह चाहिए। शरणार्थी मामले में 21 दिन की अपील अलग और स्पष्ट रूप से दिया गया उपाय है।
गाम्बिया में आव्रजन कानून
गाम्बिया का आव्रजन कानून प्रवेश, वीज़ा, निवास, रोजगार, शरणार्थी संरक्षण, नागरिकता और निर्वासन को नियंत्रित करता है। मुख्य प्रक्रियाएँ गाम्बिया आव्रजन विभाग (GID) संभालता है, जबकि आव्रजन अधिकारी दस्तावेज़ और स्थिति जाँचने के बाद तय करता है कि यात्री प्रवेश कर सकता है या नहीं। पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय (ECOWAS) के नागरिक आम तौर पर बिना वीज़ा प्रवेश करते हैं, लेकिन अन्य राष्ट्रीयताओं को वीज़ा या प्रवेश अनुमति (Entry Clearance) की ज़रूरत हो सकती है; वीज़ा होने से प्रवेश की गारंटी नहीं मिलती। निवास या काम की अनुमति यात्रा से अलग है और आगमन से अपने आप नहीं मिलती।
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