टोंगा में आव्रजन कानून

टोंगा का आव्रजन कानून गैर-नागरिकों के प्रवेश, अस्थायी प्रवास, काम, पढ़ाई, कारोबारी गतिविधि, पारिवारिक निवास, नागरिकता और निष्कासन को नियंत्रित करता है। किसी वैधानिक छूट के लागू न होने पर गैर-नागरिक को आम तौर पर प्रवेश और निवास के लिए वैध परमिट चाहिए; हर परमिट अनुमत गतिविधियाँ सीमित करता है। टोंगा में आगंतुक, रोजगार, व्यवसाय, सुनिश्चित आय, अध्ययन और अस्थायी निवास की श्रेणियाँ हैं, लेकिन मौजूदा अनुक्रमित कानून में अलग स्थायी निवास दर्ज नहीं है। आवेदन, नवीनीकरण, अपील और नागरिकता के मामले आव्रजन प्रभाग तथा संबंधित मंत्री, मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री की प्रक्रियाओं से संभाले जाते हैं।

निवास का अधिकार

Residence law clarifies permits, deadlines, rights and duties.

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