सामान्य चुनाव आयोग, GEC, मंगोलिया का स्थायी स्वतंत्र राष्ट्रीय चुनाव प्राधिकरण है। यह संसदीय और राष्ट्रपति चुनाव तथा जनमत-संग्रह कराता है; स्थानीय चुनाव समितियाँ इसके पेशेवर और पद्धतिगत निर्देशन में काम करती हैं। मतदान समितियाँ प्रत्येक चुनाव के लिए बनाई जाती हैं, स्थायी रूप से काम नहीं करतीं। राज्य महान खुरल, मंगोलिया की संसद, में 126 सीटें हैं। मतदाता 13 क्षेत्रीय निर्वाचन जिलों से सर्वाधिक मत पाने वाले 78 सदस्य और देशव्यापी पार्टी या गठबंधन सूची से 48 सदस्य चुनते हैं। आनुपातिक सीटों के लिए पात्र होने हेतु पार्टी को कम-से-कम 4%, दो-पार्टी गठबंधन को 5% और तीन या अधिक पार्टियों के गठबंधन को 7% मत चाहिए। 48 सूची सीटें अंतर के समान पुनर्वितरण और सबसे बड़े शेष की विधि से आनुपातिक रूप में बाँटी जाती हैं। 2024 के संसदीय चुनाव में MPP को 68, DP को 42, HUN को 8, Үндэсний эвсэл को 4 और सिविल विल ग्रीन पार्टी को 4 सीटें मिलीं। राष्ट्रपति गुप्त मतपत्र से सीधे चुना जाता है। डाले गए मतों के आधे से अधिक पाने वाला उम्मीदवार जीतता है; अन्यथा दो अग्रणी उम्मीदवार 14 दिनों के भीतर दूसरे दौर में मुकाबला करते हैं। दूसरे दौर में भी किसी को बहुमत न मिले तो नया चुनाव होता है। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार मूल मंगोलियाई नागरिक, कम-से-कम 50 वर्ष का और कम-से-कम पाँच वर्षों से मंगोलिया में स्थायी निवासी होना चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल छह वर्ष है और दोबारा नहीं बढ़ाया जा सकता। 2021 चुनाव के बाद नियमित चक्र 2027 में होना है; सटीक तारीख संसद तय करती है। स्थानीय चुनाव aimag, राजधानी, soum या जिले की नागरिक प्रतिनिधि खुरल (ИТХ) के प्रतिनिधि चुनते हैं। इनमें एक या अनेक सदस्य वाले निर्वाचन जिले होते हैं और सर्वाधिक मत पाने वाले उम्मीदवार जीतते हैं। नियमित स्थानीय कार्यकाल चार वर्ष का है; 2024 का स्थानीय मतदान 11 अक्टूबर को हुआ। मतदाता मंगोलियाई नागरिक, कम-से-कम 18 वर्ष का, पूर्ण कानूनी क्षमता वाला और मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से अक्षम घोषित लोग और कारावास की सज़ा काट रहे लोग बाहर हैं। नागरिक पंजीकरण प्रणाली मतदाता सूची उपलब्ध कराती है। संसदीय चुनाव के लिए सूची चुनाव वर्ष की 1 मई से और राष्ट्रपति चुनाव के लिए 1 अप्रैल से ऑनलाइन प्रकाशित होती है। मतदाता मतदान से 14 दिन पहले तक सुधार माँग सकता है; सुधार सामान्यतः मतदान से अधिकतम तीन दिन पहले किए जा सकते हैं। संसदीय उम्मीदवार कम-से-कम 25 वर्ष का होना चाहिए। स्थानीय प्रतिनिधि उम्मीदवार की आयु भी कम-से-कम 25 वर्ष होनी चाहिए और संबंधित aimag, राजधानी, soum या जिले में कम-से-कम 180 दिनों से लगातार स्थायी पंजीकरण होना चाहिए। पार्टियाँ, गठबंधन और स्वतंत्र उम्मीदवार संसदीय चुनाव में भाग ले सकते हैं। भाग लेने के इच्छुक पार्टी या गठबंधन को मतदान से कम-से-कम 60 दिन पहले GEC को आवेदन देना होता है। प्रचार पार्टी या उम्मीदवार कार्यक्रमों तथा अलग चुनाव-व्यय खातों से चलता है। पार्टियाँ और गठबंधन मतदान के बाद 45 दिनों में खर्च बताते हैं; उम्मीदवार 30 दिनों में। निजी लेखापरीक्षक और राज्य लेखा कार्यालय इन रिपोर्टों की जाँच करते हैं। मतदाताओं को वोट देने का शुल्क नहीं देना पड़ता, लेकिन प्रचार खर्च और दान कानूनी सीमा के अधीन हैं; नकद दान निषिद्ध है। मतदान के दिन चुनाव नियमों के तहत शराब बिक्री, बड़े आयोजन तथा इनडोर या आउटडोर व्यापार और सेवा गतिविधियों पर प्रतिबंध हैं। देश के भीतर मतदान सामान्यतः उलानबातर समय 07:00 से 22:00 तक होता है। मतदाता अपने स्थायी निवास के मतदान केंद्र पर जाता है, पहचान प्रस्तुत करता है और मतदाता रजिस्टर के साथ बायोमेट्रिक या फिंगरप्रिंट जाँच पूरी करता है। उपकरण या फिंगरप्रिंट जाँच विफल हो तो अधिकारी पहचान और हस्तचालित रिकॉर्ड प्रक्रिया अपना सकते हैं। मतदाता हस्ताक्षर करता है, गोपनीय बूथ में मतपत्र पर निशान लगाता है, गोपनीयता आवरण का उपयोग करता है और मतपत्र स्वचालित गिनती मशीन या मतपेटी में डालता है। निशान लगाने की गलती या उपकरण द्वारा मतपत्र न पढ़े जाने पर डालने से पहले एक बार नया मतपत्र मिल सकता है। स्वास्थ्य, दिव्यांगता या शिक्षा संबंधी सीमाओं वाले मतदाता अपनी पसंद का वयस्क सहायक चुन सकते हैं। सहायक अधिकतम दो मतदाताओं की मदद कर सकता है और चुनाव कर्मचारी, उम्मीदवार या पर्यवेक्षक नहीं हो सकता। मतदान केंद्र ब्रेल आवरण, व्हीलचेयर पहुँच और दिव्यांगता बूथ देते हैं। पात्र मतदाता जो व्यक्तिगत रूप से नहीं जा सकते—जिनमें कुछ तैनात या चिकित्सा कारण से अक्षम लोग शामिल हैं—वे चिकित्सा या आधिकारिक प्रमाण के साथ पिछले दिन 09:00 से 20:00 तक मोबाइल सीलबंद मतपेटी माँग सकते हैं। विदेश में नागरिक मतदान से 40 से 20 दिन पहले पंजीकरण अवधि में राजनयिक मिशन के माध्यम से पंजीकरण करते हैं और संसदीय चुनाव में मिशन पर अधिकतम चार दिन वोट दे सकते हैं। मतदान के बाद उपकरण परिणाम-पत्र बनाता और परिणाम तुरंत भेजता है। पर्यवेक्षकों को प्रतियाँ मिलती हैं और हर मतदान केंद्र नियंत्रण हेतु हस्तचालित मतगणना करता है, जिसमें पर्यवेक्षक, मीडिया और मतदाता प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं। उपकरण विफल हो तो अधिकारी आरक्षित उपकरण या हस्तचालित प्रक्रिया अपनाते हैं। मतपत्र रिकॉर्ड सील कर अभिलेखागार में रखे जाते हैं; उन्हें खोलने के लिए न्यायालय का आदेश, GEC प्रतिनिधि, कम-से-कम दो स्वतंत्र गवाह और पुलिस नियंत्रण आवश्यक हैं। पर्यवेक्षक पार्टियों, गठबंधनों या उम्मीदवारों के प्रतिनिधि हो सकते हैं, या GEC में पंजीकृत नागरिक समाज, विदेशी अथवा अंतरराष्ट्रीय संगठनों से हो सकते हैं। वे सील जाँच सकते हैं, प्रक्रिया देख सकते हैं, उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं तथा परिणाम-पत्र और मतपत्र छवि डेटा पा सकते हैं। शिकायत सामान्यतः निचली चुनाव समिति से उच्च समिति और फिर GEC तक जाती है। समिति के निर्णय को सामान्यतः सात दिन में चुनौती दी जा सकती है। चुनाव कानून के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत GEC के चुनाव परिणाम संवैधानिक न्यायालय में जाते हैं; GEC के अन्य निर्णय प्रशासनिक अपीलीय न्यायालय और संभावित रूप से सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिए जाते हैं। चुनाव परिणाम के बाद सीमित सरकार-गठन प्रक्रिया शुरू होती है। GEC 15 दिनों में संसदीय परिणाम जमा करता है। राष्ट्रपति पाँच दिनों में राज्य महान खुरल को प्रधानमंत्री पद का नामांकन भेजता है, जो बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन, अथवा बहुमत बना सकने वाले गठबंधन पर आधारित होता है। संसद प्रधानमंत्री नियुक्त करती है और उसी नियुक्ति से सरकार का कार्यादेश शुरू होता है। निर्वाचन जिलों में आवश्यक से कम उम्मीदवारों पर निशान लगाने से संसदीय मतपत्र अमान्य होने का नियम, संवैधानिक न्यायालय और संसद प्रस्ताव 93 से जुड़े परस्पर विरोधी घटनाक्रमों के बाद कानूनी रूप से विवादित है; 2028 संसदीय चुनाव से पहले इसे फिर जाँचना चाहिए। राष्ट्रपति कानून में कार्यकाल की अवधि का शब्दांकन 19 जून 2026 के संशोधन से छह वर्ष किया गया।
मंगोलिया में चुनाव
मंगोलिया में संसदीय, राष्ट्रपति और स्थानीय चुनाव होते हैं। संसदीय चुनाव मिश्रित प्रणाली से होते हैं: 78 सीटें निर्वाचन क्षेत्रों से और 48 देशव्यापी आनुपातिक सीटें। राष्ट्रपति चुनाव प्रत्यक्ष दो-दौर मतदान से होता है। पात्र मंगोलियाई नागरिक निर्धारित मतदान केंद्रों पर वोट देते हैं; चुनाव समितियाँ पंजीकरण, मतदान, मतगणना और शिकायतें संभालती हैं।
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