Electoral Commission Seychelles (ECS) राष्ट्रीय चुनाव प्रणाली चलाता है और मतदाता रजिस्टर रखता है। पंजीकरण अपने-आप नहीं होता। मतदाता सामान्यतः सेशेल्सी नागरिक, कम-से-कम 18 वर्ष का, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाला और वैध National Identity Card या पासपोर्ट वाला होना चाहिए। कम-से-कम छह महीने की जेल की सजा काट रहा व्यक्ति या अस्वस्थचित्त घोषित व्यक्ति पंजीकरण नहीं करा सकता। मतदाता रजिस्टर पूरे साल जाँचा जा सकता है; पंजीकरण, नाम या National Identification Number में सुधार अथवा दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए आवेदन किया जा सकता है। चुनाव से पहले प्रमाणित रजिस्टर बंद हो जाता है। 2025 के संशोधन ने उन लोगों के लिए पूर्व-पंजीकरण बनाया जो चुनाव वर्ष में 18 वर्ष के होते हैं; यह आम चुनाव पर लागू है, उपचुनाव पर नहीं, और 18 वर्ष से कम व्यक्ति के लिए माता-पिता या अभिभावक की सहमति जरूरी है। विदेश में पढ़ने वाले विद्यार्थी, राजनयिक मिशन और कुछ सरकारी ठेके के कामगार प्रमाण सहित सीमित तीन-महीने की निवास छूट पा सकते हैं। 2025 चुनाव में विदेश में पंजीकरण के बावजूद संचालन और व्यवस्था संबंधी बाधाओं के कारण विदेश में मतदान केंद्र नहीं बने।
सेशेल्स में चुनाव
सेशेल्स में चुनाव प्रत्यक्ष मतदान और आनुपातिक आवंटन के जरिए राष्ट्रपति और National Assembly के सदस्यों को चुनते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में किसी उम्मीदवार को वैध मतों के आधे से अधिक न मिलने पर दूसरा मतदान होता है; National Assembly चुनाव में 26 निर्वाचन क्षेत्रों और आनुपातिक सीटों का संयोजन है। पात्र सेशेल्सी नागरिकों को पहले से पंजीकरण कराना और वैध पहचान-पत्र के साथ व्यक्तिगत रूप से मतदान करना होता है।
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