गिनी-बिसाउ में काम सार्वजनिक प्रशासन, निजी कंपनियों, गैर-सरकारी संगठनों, धार्मिक और सहकारी संस्थाओं, कृषि, घरेलू काम, बंदरगाह और समुद्री गतिविधियों, प्रशिक्षुता तथा स्वरोज़गार में मिल सकता है। आय कमाने का सबसे आम रास्ता अनौपचारिक काम है। 2022 में वयस्क रोज़गार का लगभग 93.5% अनौपचारिक था; महिलाओं में यह 96.9%, पुरुषों में 90% और युवाओं में 99.2% था। 2024 में ILO की एक कार्यशाला ने बताया कि आर्थिक गतिविधियों का 94% से अधिक अनौपचारिक था, जबकि अंशदायी सामाजिक सुरक्षा का दायरा 3% से कम था। कृषि और कृषि-खाद्य गतिविधियाँ प्रमुख हैं: विश्व बैंक के अनुमान में कृषि-खाद्य क्षेत्र में श्रमबल का लगभग 50.3% काम करता था और कृषि-उद्योग की लगभग 86% नौकरियाँ पारिवारिक स्वामित्व वाली या स्वरोज़गार थीं। महिलाएँ अनौपचारिक कृषि और व्यापार में विशेष रूप से केंद्रित हैं। औपचारिक ढाँचा कानून संख्या 7/2022 (Lei n.º 7/2022), अर्थात श्रम संहिता (Código do Trabalho), पर आधारित है। यह 19 जुलाई 2022 को लागू हुआ और 1986 के श्रम कानून की जगह आया। यह आश्रित काम पर लागू होता है, जिसमें सार्वजनिक रोज़गार में व्यक्तिगत अनुबंध भी शामिल हैं। संबंधित निकायों में लोक प्रशासन, श्रम और प्रशासनिक आधुनिकीकरण मंत्रालय (Ministério da Função Pública, Trabalho e Modernização da Administração Pública), श्रम महानिदेशालय (Direcção-Geral do Trabalho), श्रम निरीक्षणालय (Inspeção-Geral do Trabalho), सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा संस्था INSS, ट्रेड यूनियन, नियोक्ता संगठन और न्यायालय शामिल हैं। AGEFP या ANGEFP सार्वजनिक रोज़गार सेवा है। यह नौकरी रिक्तियों, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोज़गार-योग्यता मार्गदर्शन को जोड़ती है, लेकिन खासकर युवाओं के लिए इसकी सेवा अभी पूरी तरह प्रभावी नहीं है। आश्रित रोज़गार अनुबंध आम तौर पर कर्मचारी और नियोक्ता की सहमति पर बनता है। निश्चित अवधि, अंशकालिक, घरेलू काम, विदेशी कर्मचारी, परिवीक्षा और प्रशिक्षुता के अनुबंध लिखित होने चाहिए; ऐसी शर्त वाले अनुबंध भी लिखित होने चाहिए जिससे संबंध समाप्त हो जाता है। अधिकतम 30 दिनों तक चलने वाला किसी खास काम का अनुबंध बिना लिखे किया जा सकता है, लेकिन दोनों में से कोई भी पक्ष लिखित दस्तावेज़ माँग सकता है। यदि कर्मचारी 30 लगातार दिनों तक नियोक्ता के संगठन में शामिल होकर, उसके निर्देश और तय समय-सारणी के अनुसार काम करता है, आर्थिक या समय संबंधी रूप से उस पर निर्भर है और नियोक्ता के उपकरण इस्तेमाल करता है, तो रोज़गार संबंध माना जा सकता है। निश्चित अवधि का अनुबंध नवीकरण सहित कुल छह वर्ष तक चल सकता है और आम तौर पर दो बार नवीनीकृत किया जा सकता है। लागू सीमा पूरी होने पर दो से चार वर्ष का एक और नवीकरण स्वीकार्य हो सकता है। पहली नौकरी तलाश रहे योग्य व्यक्ति के लिए विशेष प्रथम-रोज़गार अनुबंध तीन साल तक चल सकता है। जब तक अनुबंध में लिखित रूप से इसे हटाया न गया हो, परिवीक्षा अवधि लागू होती है: वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए छह महीने तक और अन्य कर्मचारियों के लिए तीन महीने तक। निश्चित अवधि के अनुबंध में परिवीक्षा आम तौर पर 30 दिन की होती है; चार वर्ष से अधिक अवधि वाले अनुबंध में यह दो महीने की हो सकती है। परिवीक्षा के दौरान दोनों में से कोई भी पक्ष बिना नोटिस या उचित कारण साबित किए संबंध समाप्त कर सकता है। परिवीक्षा के बाद, यदि परिवीक्षा 60 दिनों से अधिक रही हो, तो नोटिस देने वाले नियोक्ता को आम तौर पर कम से कम सात दिन का नोटिस देना होता है। वैधानिक न्यूनतम वेतन मासिक न्यूनतम राशि है और ग्रामीण कर्मचारियों पर भी लागू होता है। टुकड़ा-दर या कार्य-दर से वेतन पाने वालों के लिए दैनिक न्यूनतम सीमा है और समान व्यवहार के नियम लागू होते हैं। सरकार सामाजिक साझेदारों के साथ मिलकर उपभोक्ता कीमतों, उत्पादकता, श्रम आय के हिस्से और सामान्य आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सालाना राशि तय करती है। समीक्षा किए गए प्रमाणों से वर्तमान आधिकारिक राशि विश्वसनीय रूप से स्थापित नहीं होती। ILO ने 2025 में बताया कि न्यूनतम वेतन की समीक्षा और निर्धारण की व्यवस्था अभी भी कमज़ोर थी; इसलिए पुराने आँकड़ों को वर्तमान राशि न मानें। सामान्य काम के घंटे प्रतिदिन आठ और प्रति सप्ताह 45 तक सीमित हैं। समायोजित समय-सारणी में दिन के दस घंटे तक काम हो सकता है, जबकि कृषि में आम तौर पर प्रति सप्ताह 44 और प्रतिदिन दस घंटे तक की सीमा है। अधिकतम पाँच लगातार घंटों के बाद कर्मचारी को एक से दो घंटे का अवकाश मिलता है और हर सप्ताह एक विश्राम-दिन, आम तौर पर रविवार, दिया जाता है। विश्राम-दिन पर काम के लिए दोगुना वेतन और तीन दिनों के भीतर पूरा बदला हुआ विश्राम-दिन देना होता है। ओवरटाइम आम तौर पर साल में 175 घंटे और दिन में दो घंटे तक सीमित है; सामूहिक समझौता सालाना सीमा को 200 घंटे तक बढ़ा सकता है। ओवरटाइम पर पहले घंटे के लिए 50%, बाद के घंटों के लिए 75% और विश्राम-दिन या छुट्टी के दिन 100% अतिरिक्त वेतन मिलता है। श्रम संहिता के अपवादों के अधीन रात के काम पर 25% अतिरिक्त वेतन मिलता है। श्रम संहिता के तहत सालाना सवेतन छुट्टी मिलती है। नौकरी शुरू करने के साल में छह महीने पूरे करने वाले कर्मचारी को हर पूरे किए गए महीने के लिए दो कार्यदिवस, अधिकतम 20 कार्यदिवस तक, मिलते हैं। छह महीने से कम अवधि के अनुबंध में हर पूरे महीने के लिए दो कार्यदिवस मिलते हैं। मातृत्व अवकाश 90 दिन और सामान्य पितृत्व अवकाश 15 दिन का है। माँ की अक्षमता या मृत्यु की स्थिति में पिता को माँ के बराबर या बची हुई छुट्टी मिल सकती है; मृत्यु होने पर यह अवधि कम से कम 30 दिन होती है। स्तनपान कराने वाले कर्मचारी को पहले छह महीनों तक हर कार्य-अवधि में 60 मिनट की छूट मिलती है। गर्भवती, हाल ही में प्रसव कर चुकी या स्तनपान करा रही कर्मचारी की बर्खास्तगी को उचित कारण के अभाव में माना जाता है, जब तक नियोक्ता इसका उलटा साबित न करे। 18 वर्ष से कम उम्र के कर्मचारियों के लिए अधिकतम सीमा प्रतिदिन आठ और प्रति सप्ताह 40 घंटे है। आम तौर पर उन्हें ओवरटाइम या रात में काम करने की अनुमति नहीं है; हालांकि 16 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारी के लिए आवश्यक व्यावसायिक प्रशिक्षण और चिकित्सकीय राय के आधार पर अपवाद हो सकता है। कार्यस्थल सुरक्षा के उपायों का खर्च कर्मचारी पर नहीं डाला जाना चाहिए। गंभीर और तत्काल खतरा होने पर कर्मचारी बिना नुकसान उठाए कार्यस्थल छोड़ सकता है। श्रम संहिता के तहत कर्मचारियों को सामूहिक सौदेबाज़ी, यूनियन, कर्मचारी समिति और हड़ताल के अधिकार भी हैं। कर्मचारियों वाला नियोक्ता INSS से संबद्ध होकर कर्मचारियों का पंजीकरण करता है। INSS सामान्य सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था और काम की दुर्घटनाओं तथा व्यावसायिक बीमारियों के लिए अनिवार्य बीमा चलाता है; इसके लाभों में बीमारी और दवा सहायता, वृद्धावस्था पेंशन तथा अंतिम संस्कार या हानि सहायता शामिल हैं। औपचारिक सुरक्षा का दायरा बहुत कम है। बिसाउ और बिओम्बो में अनौपचारिक तथा स्वतंत्र कामगारों तक सुरक्षा बढ़ाने के लिए INSS का मौजूदा काम पहुँच-विस्तार का प्रयास है, सभी को पहले से उपलब्ध सार्वभौमिक सुरक्षा नहीं। गंभीर रोज़गार उल्लंघनों पर कर्मचारी संबंधित संस्थाओं से कार्रवाई माँग सकता है। यदि पहली बकाया तारीख से 60 दिनों से अधिक समय तक वेतन नहीं मिलता, तो कर्मचारी उचित कारण से संबंध समाप्त कर सकता है या काम रोक सकता है। इसके लिए नियोक्ता और श्रम निरीक्षण महानिरीक्षण (Inspeção-Geral do Trabalho) को लिखित सूचना देकर आम तौर पर 15 दिन का अग्रिम नोटिस देना होता है। श्रम निरीक्षण प्रक्रियाओं और अदालतों में नियमों के पालन और अवैध बर्खास्तगी से जुड़े विवाद उठाए जा सकते हैं। कर्मचारी का सामान्य नोटिस दो साल तक की सेवा के लिए 30 दिन और दो साल से अधिक सेवा पर 60 दिन का है। छह महीने या अधिक चलने वाले निश्चित अवधि के अनुबंध को समय से पहले छोड़ने के लिए आम तौर पर 30 दिन और इससे कम अवधि वाले अनुबंध के लिए 15 दिन का नोटिस चाहिए। उचित कारण से संबंध समाप्त करने की सूचना कारण पता चलने के 30 दिनों के भीतर लिखित में देनी होती है। मुआवज़ा आम तौर पर पूरे किए गए हर वर्ष के लिए मूल वेतन और वरिष्ठता भत्ते के 15 से 45 दिनों के बराबर होता है; न्यूनतम तीन महीने का वेतन है। निश्चित अवधि के अनुबंध में न्यूनतम मुआवज़ा बाकी अवधि का बकाया वेतन है। नियोक्ता को नौकरी शुरू और खत्म होने की तारीख तथा कर्मचारी की श्रेणी वाला प्रमाणपत्र देना होता है। सामूहिक छँटनी में कम से कम दो कर्मचारी शामिल होते हैं और 90 दिन का नोटिस ज़रूरी है। प्रभावित हर कर्मचारी को दूसरी नौकरी खोजने के लिए प्रति सप्ताह दो सवेतन कार्यदिवस मिलते हैं और अगले दो वर्षों तक दोबारा नौकरी पर रखे जाने में प्राथमिकता मिलती है। बेरोज़गारी बीमा रोज़गार से बदलाव का अलग विषय है और इस रोज़गार विवरण में शामिल नहीं है।
गिनी-बिसाउ में रोज़गार
गिनी-बिसाउ में रोज़गार में औपचारिक वेतन वाली नौकरियाँ, सार्वजनिक और निजी अनुबंध, प्रशिक्षुता तथा कृषि, व्यापार, घरेलू सेवाओं और पारिवारिक व्यवसायों में व्यापक अनौपचारिक काम शामिल हैं। श्रम संहिता अनुबंध, वेतन, काम के घंटे, छुट्टी, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सेवा समाप्ति के नियम तय करती है, लेकिन औपचारिक नौकरियों और अंशदायी सुरक्षा तक व्यावहारिक पहुँच सीमित है। AGEFP, जिसे ILO की सामग्री में ANGEFP भी कहा गया है, नौकरी के अवसर, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोज़गार-योग्यता संबंधी मार्गदर्शन देता है, हालांकि देशभर में इसका क्रियान्वयन पूरी तरह प्रभावी नहीं है।
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