दक्षिण सूडान में नियोक्ता

दक्षिण सूडान में नियोक्ता कंपनी, संगठन, सार्वजनिक निकाय या अन्य कारोबार के रूप में कामगारों को नियुक्त, भुगतान, प्रबंधित और संरक्षित करता है। औपचारिक रोज़गार मुख्यतः श्रम अधिनियम 2017 और श्रम विनियम 2023 से संचालित होता है, जबकि अनौपचारिक काम में नियमों का दायरा अधिक बिखरा हुआ है। नियोक्ता पंजीकरण, अनुबंध, वेतन, काम के घंटे, सुरक्षा, कामगार प्रतिनिधित्व, विवाद और संगठनात्मक बदलाव सँभालते हैं।

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